Abcd
3 साल 8 महीने पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी!
विषय:- जाति, आवासीय आर आय प्रमाण पत्रों को कार्ड में बदलने हेतु पत्र।
श्रीमान! जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता कई अवसरों पर होती है। लेकिन उनकी समय सीमा समाप्त होने के बाद, उस प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो जाती है।
एक और, वैधता समाप्त होने पर, जहां शिक्षा और नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। वहीं पर, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र के बिना ही, जनगणना के वक्त जनता को विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है, तथा इलेक्शन के वक्त विभिन्न क्षेत्रों को अनुसूचित जाति-जनजाति बहुल क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है।
श्रीमान! जाति और आवासीय प्रमाण पत्र दोबारा बनने के लिए बहुत समय लगता है। और इस बीच जिस कार्य के लिए उनकी आवश्यकता होती हैं, उसकी समय-अवधि समाप्त हो जाती हैं।
श्रीमान! कई परिवारों के अर्थात् 10 से 12 घरों के दस्तावेज एक ही हैं। अब हर वर्ष, किसी के पास से दस्तावेजों को बार-बार निकाल पाना कठिन कार्य है।
विवाहित स्त्रियों के मैरिज सर्टिफिकेट के अभाव के कारण, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है ,उनके लिए यह प्रक्रिया जटिल है।
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