shubham Tiwari
6 months 1 week ago
भारत के न्यायिक स्थल के भाषा में परिवर्तन
भारत की अधिकांश जनता हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाएँ बोलती और समझती है। अदालतों में अंग्रेज़ी के उपयोग कारण सामान्य व्यक्ति को अपने ही केस की कार्यवाही समझने में कठिनाई होती है। यदि सुनवाई हिन्दी में होगी तो आम नागरिक अपने मामले को बेहतर समझ सकेगा और न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।
संविधान की भावना के अनुरूप 🇮🇳
Article 343 of the Constitution of India के अनुसार हिन्दी को संघ की राजभाषा माना गया है। हालांकि सरकारी कार्यरत होगी मेरा ऐसा मानना है किन्तु,
मेरा सरकार से अनुरोध है कि कृपया करके इस मुद्दे पर थोड़ा सा संज्ञान लिया जाए आपकी अति कृपा होगी
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